१९ मङ्सिर, जनकपुरधाम। भुवन केसी के फिल्म विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काज करय के अनुमति मिलत.
३० जुलाई कए हुनकर योग्यता पर सवाल उठबैत रिट याचिका पर सुनवाई करैत सर्वोच्च अदालत अल्पकालिक अंतरिम आदेश जारी केलक जाहि मे हुनका विकास बोर्ड क अध्यक्ष क रूप मे काज करबा स रोकल गेल। तकर बाद सुनवाई बहुत दिन धरि बंद भ गेल। आनंद मोहन भट्टराई आ प्रकाशमान सिंह राउत के संयुक्त पीठ अंतरिम आदेश जारी नहि रखबाक आदेश देलक अछि। केसी के तरफ स बहस करय वाला वकील परशुराम कोइराला के कहनाय छनि जे एहि आदेश सं केसी के विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप मे काज करय के रास्ता तुरंत खुलल अछि।
सुप्रीम कोर्ट एहि मामला कए पूरा सुनवाई लेल पठेबाक आदेश सेहो देलक अछि। नरेश कुमार पौद्याल आ 5 गोटे रिट दाखिल केलथि जे विकास बोर्ड के अध्यक्ष के प्रावधान रहला के बादो केसी ग्रेजुएशन पास नै केलक।