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१३ मङ्सिर, जनकपुरधाम। सर्वोच्च न्यायालय सिविल आ सरकारी सेवा मे प्रत्येक विज्ञापन मे थारु समुदायके लेल ६.६ प्रतिशत आरक्षण अलग राखयके पूर्व अन्तरिम आदेश निरस्त केने अछि । अहिसँ पहिने सर्वोच्च न्यायालय सरकारी पद भरैत काल थारु समुदायके ६.६ प्रतिशत सीट आरक्षित करबाक अन्तरिम आदेश जारी केने छल ।


सर्वोच्च अदालतद्वारा के न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत आ कुमार चुडाल के संयुक्त पीठ ११ मङ्सिर के अंतरिम आदेश जारी केलक अछि। मंगलदिन अंतरिम आदेशक लिखित प्रति सार्वजनिक कएल गेल।
थारु कल्याण सभाक केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमीलाल प्रसाद चौधरीके रिट याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय अन्तरिम आदेश जारी केलक अछि । सचिव मधुकुमार मरासिनी प्रधानमंत्री कार्यालय आ मंत्री परिषद के तरफ सं अंतरिम आदेश रद्द करय लेल रिट याचिका दायर केलखिन्ह।

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