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१२ मङ्सिर, जनकपुरधाम। सुप्रीम कोर्ट के फैसला अछि जे पाथर, समुच्चय आ बालू निकालय के काज सिर्फ घरेलू उपभोग के लेल कानून बनला के बाद कएल जाए।

वित्तीय वर्ष २००२१-२२ क राष्ट्रीय बजट मे केपी शर्मा ओली सरकार मे पाथर, कंकड़ आ बालू निर्यात करबाक विचार आयल छल। बजट के अनावरण करैत तत्कालीन वित्त मंत्री बिष्णु पौडेल कहलनि जे, पर्यावरण प्रभाव आकलन के आधार पर खदान आधारित पत्थर, कंकड़ आ बालू के निर्यात कएल जा सकैत अछि जाहि सं व्यापार घाटा कम सं कम भ सकय।

तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की के नेतृत्व में संवैधानिक पीठ द्वारा पिछला साल मई में पारित अंतिम फैसला के पूरा पाठ, किछु दिन पहिने जारी भेल छल।

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