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०८ मङ्सिर, जनकपुरधाम। सुप्रीम कोर्ट न॑ तेलंगाना हाईकोर्ट केरऽ डिवीजन पीठ केरऽ आदेश क॑ रद्द करी देल॑ छै जेकरा म॑ राज्य सरकार द्वारा ‘भाजपा एजेंट’ द्वारा करलऽ गेल कथित कोशिश के कोर्ट के देखरेख म॑ जांच करै लेली गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) क॑ मंजूरी देल गेल छेलै ।

हाईकोर्ट डिवीजन पीठ १५ नवंबर कए अपन आदेश मे जांच कए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कए हस्तांतरित करबा स मना करि देने छल आ पुलिस आयुक्त सी वी आनंद क अधीन एसआईटी कए रिपोर्ट करबा लेल कहने छल।

हाईकोर्ट केर आदेश क॑ चुनौती दै वाला तीनों आरोपी केरऽ याचिका के सुनवाई करतें हुअ॑ सुप्रीम कोर्ट केर न्यायाधीश बी आर गवाई आरू विक्रम नाथ केर पीठ न॑ कहलकै कि “एकल न्यायाधीश…आरोपी द्वारा दायर करलऽ गेलऽ रिट याचिका (याचिका) प॑ “अपन योग्यता प॑ विचार करल जाय आ कानून कें अनुसार, यथाशीघ्र आ अधिमानतः चारि सप्ताह कें भीतर” ओकर आदेश कें तारीख सं.।

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